परिचय
मातृभूमि योजना के अन्तर्गत यदि कोई व्यक्ति / व्यक्तियों का समूह/ निजी संस्था किसी ग्राम पंचायत के विकास कार्य अवस्थापना सुविधा का विकास व पंचायती राज अधिनियम की धरा 15 के अन्तर्गत अनुमन्य ग्राम पंचायतो में कार्यों को कराना चाहते है और कार्य की लागत का 60% की धनराशि वहां करने के इच्छुक है तो शेष 40% तक की धनराशि की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा की जाएगी।
परियोजना का नाम सहयोग कर्ता की इच्छा के अनुसार रखा जायेगा।
राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आकार व प्रकार का शिलापट्ट / प्लेक सहयोग करने वाले व्यक्ति/संस्था के प्रस्तावानुसार उस भवन अथवा अवस्थापना सुविधा के ऊपर यथोचित स्थान पर प्रदर्शित किया जाएगा।
योजनान्तर्गत कराये जा सकने वाले कार्य
- स्कूलों व इण्टर कालेज की कक्षाओं का निर्माण या स्मार्ट क्लासेस की स्थापना व संचालन।
- सामुदायिक भवन, विवाह हेतु मैरिज हॉल (बारात घर), स्किल सेन्टर
- प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र (चिकित्सा विभाग द्वारा स्वीकृत और स्थापित होना चाहिए) - उप चिकित्सा केन्द्र भवन, साज-सज्जा, उन्नयन (Up-gradation), उपकरण आदि की व्यवस्था।
- आंगनबाड़ी-मध्यान्ह भोजन का रसोईघर भण्डारण गृह।
- पुस्तकालय, ऑडीटोरियम।
- खेलकूद स्टेडियम के लिए व्यायाम शाला और उपकरण, ओपन जिम।
- सी.सी.टी.वी. कैमरा, सर्विलांस सिस्टम, पब्लिक एड्रेस सिस्टम।
- अन्त्येष्टि स्थल
- जल उपचारण की व्यवस्था/एस.टी.पी. सिस्टम, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट।
- तालाब का सौंदर्गीकरण, ड्रेनेज व्यवस्था, जल संरक्षण के कार्य।
- बस स्टैण्ड, यात्री शेड।
- सोलर एनर्जी स्ट्रीट लाईट, पेयजल व्यवस्था, एल.ई.डी. लाईट।
- पशु सुधार नस्त्र केन्द्र की स्थापना/संचालन।
- फायर सर्विस स्टेशन
- ग्रामीण आर्टिशन के लिए अवस्थापना सुविधाएं व मार्केटिंग की व्यवस्था।
- दुग्ध संग्रह केन्द्र/बल्क मिल्क कूलर व समितियों का विकास।
- चारागाह विकास।
- गरीबी उन्मूलन हेतु कार्य एवं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की प्राप्ति के लिए कार्य।
- अन्य विकास / जनोपयोगी कार्य।
लाभ
- उत्तर प्रदेश के प्रवासियों को उनकी मातृभूमि से पुनः जोड़ना।
- ग्राम में निवासरत व बाहर गए सुविधा सम्पन्न लोगो के लिए अपने गाँव के विकास में योगदान देने हेतु व्यवस्थित प्लेटफार्म व सरकारी सहायता उपलब्ध कराना।
- निजी निवेश, सहभागिता व नियमित अनुश्रवण से ग्रामीण विकास कार्यों की गुणवत्ता में वृद्धि एवं नए तकनीकी व विचार का समावेश।
- दानकर्ता को 12 A व 80 G के तहत आय कर में छूट।